मास्क लगाकर फेस कवर करना जरूरी, नहीं तो 500 रु. का जुर्माना

नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण एवं बचाव के लिए कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उमाशंकर भार्गव ने जिले की सीमा में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थल पर निकलते समय आवश्यक तौर पर मास्क, फेस कवर पहनने के संबंध में आदेश दिए हैं। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित किया है।
कलेक्टर ने जारी आदेश के तहत जिले की सभी प्रकार की व्यापारिक संस्थानों, दुकानों, पेट्रोल पम्प आदि में बिना मास्क, फेस कवर के ग्राहक कोई भी वस्तु विक्रय नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क या फेस कवर नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 500 रुपए तथा सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाए जाने वाले पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सभी एसडीएम, टीआई, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सचिवों को अधिकृत किया है।